अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी का एक हिस्सा टैक्स के रूप में जमा होता है। जैसे-जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे-वैसे टैक्स भी बढ़ता जाता है, तो ऐसे में आप कई तरह की स्कीम में निवेश करना बेहतर रिटर्न के साथ इनकम टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप इन 5 स्कीम में निवेश करके आसानी से इनकम टैक्स बचा सकते हैं और आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
Rastogi Chamber के Founder Abhishek Rastogi ने बताया कि इनकम टैक्स बचाने के लिए PPF, ELSS, NPS, Sukanya Samriddhi Scheme और Senior Citizen Saving Scheme शानदार Tax Saving Scheme है, जिसमें निवेश करके आप बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं, जहां आप टैक्स फ्री रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। इन योजनाओं में Investment करने पर आपको टैक्स में छूट मिलती है। साथ ही इन योजनाओं पर इन्वेस्टमेंट करने से जो इनकम होती है वो टैक्स फ्री होती है।
Abhishek Rastogi ने बताया कि हाउसिंग रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, होम लोन के ब्याज और बच्चों के एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट मिलती है। धारा 80जी के तहत दान और धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर भी टैक्स लाभ मिलता है। होम लोन के ब्याज पर छूट की सीमा 2 लाख रुपये है और एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट की कोई सीमा नहीं है।
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