Babri Masjid Demolition Case: 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विध्वंस के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज सभी आरोपियों को फैसला सुनाते हुए बरी कर दिया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसे भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक काला दिन बताया है। दूसरी ओर, शिवसेना ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, 'यह न्याय का मुद्दा है। यह सुनिश्चित करने का मुद्दा है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए जिम्मेदार लोगों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। लेकिन वे एचएम और एचआरडी मंत्री बनकर अतीत में राजनीतिक रूप से पुरस्कृत हुए हैं। भाजपा इस मुद्दे के कारण सत्ता में है।' उन्होंने आगे कहा कि सीबीआइ कोर्ट का निर्णय भारतीय न्यायपालिका के लिए काला दिन है। ओवैसी ने अदालत के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "यह न्याय का मुद्दा है। यह सुनिश्चित करने का मुद्दा है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए जिम्मेदार लोगों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। लेकिन वे एचएम और एचआरडी मंत्री बनकर अतीत में राजनीतिक रूप से पुरस्कृत हुए हैं। भाजपा। इस मुद्दे के कारण सत्ता में है। आरोपी भगवान गोयल ने अदालत के बाहर स्वीकार किया कि उसने बाबरी को नष्ट करने में मदद की। लेकिन वह बरी हो गया।" वहीं आडवाणी ने फैसले का स्वागत किया। "निर्णय मेरे व्यक्तिगत और भाजपा की राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति विश्वास और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुझे यह भी धन्य लगता है कि यह निर्णय नवंबर 2019 में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के एक और ऐतिहासिक फैसले के चरणों में आया है, जिसने मेरे लंबे समय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर देखने का सपना देखते हैं, जिसका नींव रखने का समारोह 5 अगस्त को आयोजित किया गया था।
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