National Consumer Rights Day 2024: क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस? जानें इतिहास, महत्व और थीम

24 Dec, 2024
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National Consumer Rights Day 2024: भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। यह दिन उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रयासों और नीतियों को बढ़ावा देता हैं। आइए जानते हैं इस दिन की थीम, इतिहास और महत्व... 

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास

1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को संसद में पारित किया था। 24 दिसंबर 1986 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति से लागू किया था। इसलिए 24 दिसंबर को इसे लागू करने के उपलक्ष्य में हर साल यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को उपभोक्ता अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। इस अधिनियम के जरिए उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उनके हितों की रक्षा करने और उनके शिकायतों के समाधान के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का महत्व

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को जागरूक और सशक्त बनाना है ताकि वे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और शोषण से बच सकें। इस दिन के माध्यम से उपभोक्ता को खतरनाक और हानिकारक उत्पादों से बचने का अधिकार दिया जाता हैं। उन्हें उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, मूल्य और मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर उत्पादों और सेवाओं का चयन करने का अधिकार दिया जाता है। सेवा या उत्पाद में खराबी होने पर शिकायत दर्ज कराने का अधिकार दिया जाता है। अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानने का अधिकार प्रदान किया जाता है। 

राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 की थीम 

हर साल इस दिन की एक खास थीम होती है, जो उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित किसी विशेष मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 की थीम “वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच” है। इस दिन को मनाने से उपभोक्ता समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं।

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