Supreme Court ने PM Cares Fund को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) में सीधे ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि PM Cares Fund भी चैरिटी फंड ही है। लिहाज़ा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। Supreme Court ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था NDRF में रकम दान कर सकता है। यह दोनों फंड एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) ने NDRF के रहते PM Cares Fund बनाए जाने को गलत बताया था। याचिका में PM Cares Fund में पारदर्शिता के अभाव में भी दलील दी गई थी। वहीं केन्द्र ने Supreme Court में हलफनामा दायर कर कहा था कि राष्ट्रीय और राज्यों के आपदा में राहत कार्यों के लिए PM Cares Fund दूसरे फंड पर रोक नहीं लगाते है जिनमें स्वैच्छिक दान स्वीकार किए जाते हैं। केन्द्र सरकार ने कहा कि PM Cares Fund बनाने पर रोक नहीं है, इस फंड में लोग स्वेच्छा से दान दे सकते हैं, इसलिए सारा पैसा NDRF में ट्रांसफर करने की मांग सुनवाई योग्य नहीं है, इस मामले में दायर जनहित याचिका ख़ारिज की जाए। आपको बता दें कि PM Cares Fund एक चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमिका में है। एक जनहित याचिका में PM Cares Fund के गठन को चुनौती दी गई थी। PM Cares Fund के मुखिया प्रधानमंत्री हैं और सरकार इसका संचालन करती है। लेकिन इसका ऑडिट CAG के बजाए निजी कंपनी करेगी। ये सूचना के अधिकार के तहत भी नहीं आएगा। इसी को देखते हुए याचिका में PM Cares Fund पर आपत्ति जताई गई है। इस खबर के बारे में और अधिक जानने के लिए देखिए ये Video…
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