Supreme Court ने पैसों की तंगी के चलते आईआईटी एडमिशन की फीस न भर पाने वाले वंचित छात्र के हक में फैसला सुनाया है। दरअसल उत्तर प्रदेश का रहने वाले एक छात्र का एडमिशन प्रतिष्ठित आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स में हुआ था। परंतु पैसों की तंगी के कारण छात्र फीस नहीं भर पा रहा था। छात्र के पिता एक दिहाडी मजदूर हैं किसी तरह उन्होंने पैसों का इंतजाम किया लेकिन समय सीमा समाप्त होने के कारण वह फीस जमा नहीं कर पाया। जिसके बाद छात्र के पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र की प्रतीभा को देखते हुए उसके हक में फैसला सुनाया। इसके बाद मुख्य न्यायधीश चंद्रचुड़ ने छात्र को शुभकामनाएं भी दी। इस खबर के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें यह वीडियो...