Allahabad: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेम संबंधों में आपसी सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेप और जबरन वसूली के आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए कहाए ‘‘12 साल से ज्यादा समय तक सहमति से चलने वाले संबंध को केवल शादी करने के वादे के उल्लंघन के आधार पर रेप नहीं माना जा सकता है।’’ यह फैसला हाई कोर्ट के जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की सिंगल बेंच ने फैसला लिया है। इस खबर के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें यह वीडियो...
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