Manish Sisodia Bail: राजधानी दिल्ली के शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। इस मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। हाई कोर्ट में जमानत की याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका दाखिल की थी। उनकी याचिका पर शुक्रवार, 9 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जमानत दे दी है। इससे पहले 6 अगस्त को भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें सिसोदिया लगभग बीते 17 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद थे। आम आदमी पार्टी के लिए यह बहुत ही अच्छी खबर मानी जा सकती है क्योंकि दो शीर्ष नेताओं में से एक जेल से बाहर आ चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुनाते हुए सिसोदिया के सामने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। सबसे पहले उन्हें 10-10 लाख रुपये के दो बॉन्ड भरने होंगे। इसके साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और हर हफ्ते सोमवार को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा।
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा,’जमानत के मामले में हाईकोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। आरोपी का समाज में गहरा आधार है। उसके फरार होने का अंदेशा नहीं है। निचली अदालत जमानत की शर्तें तय कर सकती है।’
दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद 9 मार्च 2023 को ईडी ने उनके ऊपर शिंकजा कसते हुए गिरफ्तार किया था। ईडी और सीबीआई ने उनकी जमानत याचिका का लगातार विरोध किया है और कहा है कि उनके पास इस केस से जुड़े ऐसे दस्तावेज हैं जो साबित करते हैं कि सिसोदिया आरोपी हैं।
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