Delhi Assembly Elections 2025 : देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग की जाएगी। विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मतदान के चलते राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगर आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं और आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तो आपको भी मतदान की प्रक्रिया को जरूर भाग लेना चाहिए। ऐसे में आपके मन में भी वोटिंग को लेकर कई तरह के सवाल होंगे। इस आर्टिकल में हम आपके उन सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं।
वोट डालने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में हो। अगर आपका नाम लिस्ट में है, तो आप बिना वोटर आईडी कार्ड के भी वोट दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए 12 और डॉक्यूमेंट्स को आईडी प्रूफ के तौर पर मान्यता दी है। आप उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखाकर वोट डाल सकते हैं। पहचान पत्र नहीं होने पर आप नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर भी वोट डाल सकते हैं।
पासपोर्ट
आधार कार्ड
पैन कार्ड
बैक या पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक
श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
ड्राइविंग लाइसेंस
आरजीआइ (रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज
केंद्र व राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त पहचान पत्र
मनरेगा कार्ड
विधायक व संसद सदस्यों द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र
सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशेष दिव्यांग पहचान पत्र
वोट इन्फॉर्मेशन स्लिप एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो मतदाताओं को उनके मतदान संबंधी जानकारी प्रदान करती है। इसमें वोटर का नाम, उम्र, लिंग, निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केंद्र और मतदान की तारीख जैसी जानकारी शामिल होती है।
NSVP वेबसाइट पर जाएं।
"इलेक्टोरल रोल" टैब में "सर्च" पर क्लिक करें।
आप अपनी जानकारी तीन तरीकों से खोज सकते हैं: मोबाइल नंबर, वोटर आईडी या निर्वाचन क्षेत्र।
परिणाम पृष्ठ पर, "डाउनलोड" पर क्लिक करें।