ITR Refund: आयकर विभाग की तरफ से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की गई है। तय समय तक अगर आप आईटीआर फाइल कर देतें हैं तब ही आप रिफंड के लिए योग्य होंगे। आईटीआर दाखिल करने वाले लोगों का अक्सर सबसे पहला सवाल यही होता है कि आईटीआर फाइल करने के कितनें दिनों बाद रिफंड मिल जाता है। इसके साथ ही लोगों के यह सवाल भी होता है कि सही तरीके से कैसे और कहां आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इस आर्टिकल में आज जानेंगे कि आईटीआर फाइल करने का सही तरीका क्या है और इसके दाखिल हो जाने के कितने दिनों के बाद रिफंड मिल जाता है।
आयकर विभाग में आईटीआर दाखिल करने के तुरंत बाद ही रिफंड नहीं आता है। आखिरी तारीख पूरा होने के बाद ही इसकी प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आपकी आईटीआर सही तरीके से दाखिल नहीं हुई है तो आपके खाते में रिफंड नहीं आएगा। आईटीआर की प्रोसेसिंग में ई-वैरीफिकेशन हो जाने के बाद 15-45 दिनों का समय लगता है। इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है, तो प्रोसेसिंग में ज्यादा समय भी लग सकता है। अपडेट रहने के लिए आपको वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहना पड़ेगा।