EPFO Rule Change: कर्मचारी भविष्य निधि संगठम ईपीएफओ की तरफ से डेथ क्लेम के नियमों में बदलाव किया गया है। पीएफ खाता धारकों के नॉमिनी को अब आसानी से पैसे मिल पाएंगे। नए नियम लागू होने के बाद से अब डेथ क्लेम सेटल होने में समय नहीं लगेगा और पीएफओ मेंबर के मृत्यु हो जाने के बाद EPF अकाउंट के पैसे की पेमेंट नॉमिनी को कर दी जाएगी। ईपीएफओ के अनुसार जब किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके आधार में मौजूद जानकारी में सुधार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अब फिजिकली वेरीफाई और रीजनल ऑफिसर की परमिशन लेने के बाद पीएफ अकाउंट का पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा।