Supreme Court on Bulldozer Action : गैरकानूनी… Prayagraj में बुलडोजर की मनमानी पर SC का बड़ा फैसला

02 Apr, 2025

Supreme Court on Bulldozer Action : सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में घरों को मनमाने तरीके से गिराने की कार्रवाई को "अमानवीय और गैरकानूनी" बताया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई ने हमारी आत्मा को झकझोर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रयागराज में जिस तरह से घरों को तोड़ा गया, वह बहुत चौंकाने वाला और अमानवीय है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को छह हफ्ते के भीतर हर मकान मालिक को 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि यह अवैध और अमानवीय कार्रवाई का नतीजा है। इस खबर के बारे में और अधिक जानने के लिए देखिए ये Video… 

 

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